उत्तराखण्ड : राशन कार्ड सेवाएं हुईं ऑनलाइन, घर बैठे करें आवेदन और ई-केवाईसी

देहरादून : उत्तराखण्ड सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में राशन कार्ड से संबंधित लगभग सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत लागू किए गए यूआरसीएमएस (URCMS) पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ या हटवा सकेंगे, तथा कार्ड में आवश्यक संशोधन भी आसानी से कर पाएंगे।

नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से राहत देना और सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाना है। पोर्टल में ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की गई है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और लाभार्थियों का सत्यापन अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

अब ऑनलाइन मिलेंगी ये सुविधाएं

  • नया राशन कार्ड आवेदन
  • परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना
  • नाम हटाना
  • पते या अन्य विवरण में संशोधन
  • आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग
  • ई-केवाईसी सत्यापन

सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा।

30 मई से पहले ई-केवाईसी कराने की अपील

जिला पूर्ति अधिकारी ने पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई 2026 से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्धारित समय तक ई-केवाईसी न कराने पर भविष्य में राशन वितरण से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं।

डिजिटल उत्तराखण्ड की ओर बड़ा कदम

राज्य सरकार की यह पहल “डिजिटल उत्तराखण्ड” और पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी तथा समय और संसाधनों की बचत भी होगी।

 

Portaladmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

उमर खालिद फैसला : UAPA मामलों में भी जमानत नियम, जेल अपवाद-सुप्रीम कोर्ट

Mon May 18 , 2026
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) से जुड़े मामलों में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत को नियम और जेल को अपवाद माना जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को केवल इसलिए लंबे […]

You May Like

Breaking News

Share
error: Content is protected !!